ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नॉलेज पार्क-5 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पर लगाया 25 हजार जुर्माना, जानिए पूरा मामला

Update: 2022-07-17 10:23 GMT

एनसीआर नॉएडा न्यूज़: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नॉलेज पार्क-5 स्थित डीपीएस पर कूड़े का उचित प्रबंध नहीं करने और उसे जलाने के मामले को कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डीपीएस को दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही गलती दोहराए जाने पर इससे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब डीपीएस ग्रेटर नोएडा को तीन दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। बता दें कि अथॉरिटी और जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ने नॉलेज पार्क स्थित डीपीएस का औचक निरीक्षण किया था। औचक निरीक्षण के दौरान कूड़े को जलाने का मामला उजागर हुआ था।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जन स्वास्थ्य विभाग प्रभारी डीजीएम सलिल यादव का कहना है कि प्राधिकरण क्षेत्र में पहले से ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू किया जा चुका है। इस नियम के तहत बल्क में वेस्ट जेनरेट करने वालों को कूड़े का निस्तारण स्वयं ही करना पड़ता है। इसके बाद 10 फीसदी तक शेष वेस्ट अथॉरिटी की टीम उठाती है। इसके लिए भी निर्धारित शुल्क लिया जाता है। इसके लिए प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार बल्क वेस्ट जेनरेट करने वाले परिसरों का निरीक्षण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करती है।

औचक निरीक्षण में मिली अव्यवस्था: उन्होंने बताया कि इसी शुक्रवार को अथॉरिटी के जन स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधक उमेश चंद्रा के नेतृत्व में सेनेटरी इंस्पेक्टर संजीव बिधूड़ी, मुदित त्यागी, भरत भूषण और सुपरवाइजर इंदर ने नॉलेज पार्क पंच स्थित डीपीएस स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान टीम ने मौके पर कूड़े के निस्तारण का उचित प्रबंध नहीं पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की।

कूड़े को एकत्र कर जलाया जा रहा था: टीम ने पाया कि स्कूल में कूड़े का कोई प्रबंधन नहीं था। इसके साथ ही कूड़े को एकत्रित कर जलाए जाने का मामला भी सामने आया। जिसके बाद अब प्राधिकरण ने डीपीएस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर फिर गलती दोहराई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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