खुशखबरी! अब दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने वाहन को चला सकते हैं मालिक
10 साल पुराने वाहन को चला सकते हैं मालिक
दिल्ली में इन दिनों pollution अपने चरम पर है, इससे निजात पाने के लिए सरकार तरह तरह के प्लान बना रही है। इसी क्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को घोषणा की कि अब से पुराने डीजल वाहन को इलेक्ट्रिक किट से रेट्रोफिट किया जा सकता है। परिवहन विभाग आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) को इलेक्ट्रिक के लिए रेट्रोफिटिंग के लिए इलेक्ट्रिक किट के निर्माताओं को सूचीबद्ध करेगा। परिवहन विभाग के अनुसार डीजल वाहन में इलेक्ट्रिक किट लग जाने के बाद वाहन मालिक 10 साल बाद भी दिल्ली-एनसीआर में अपने वाहन चला सकते हैं।
आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है, ऐसे में सरकार का ये फैसला उन तमाम मालिकों के राहत भरी है, जिनके वाहन की लाइफ या तो 10 साल की होने वाली है या उससे अधिक हो गई है।
मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "दिल्ली में अब (आईसीई) इंजन को बदलकर इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। वाहन अगर फिट पाए जाते हैं तो, वाहन मालिक डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलवा सकते हैं, इंजन का बदलाव तभी होगा, जब टेस्टिंग एजेंसी उसे अप्रूव करेगा। अप्रूव होने के बाद ही वाहन मालिक अपने इंजन को चेंज करने समर्थ होंगे, एक बार इलेक्ट्रिक इंजन फीट होने के बाद, वाहन मालिक 10 साल से अधिक पुरानी वाहन को भी चला सकते हैं।''
National Green Tribunal (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) (2015) और सुप्रीम कोर्ट (2018) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चल सकते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए सरकार ने यह भी घोषणा की कि इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स (ई-एलसीवी) को नो-एंट्री घंटों के दौरान लगभग 250 सड़कों पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
सरकार के नए आदेश के मुताबिक दिल्ली में अब 24 घंटे माल वाहक इलेक्ट्रिक वाहन (ई-व्हीकल्स) चल सकेंगे। नो-एंट्री जोन में इनके लिए रोक नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि यह निर्णय दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। गहलोत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित तय समय के दौरान चिन्हित सड़कों पर चलने और पार्किंग के लिए इलेक्ट्रिक हल्के माल वाहक वाहनों को छूट देने का एलान किया।