New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने पाया कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद हैं और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, वह जेल में ही रहेंगे क्योंकि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उनसे उसी आबकारी नीति मुद्दे से संबंधित एक अलग मामले में पूछताछ कर रही है। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने पाया कि ईडी द्वारा श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी में कोई अवैधता नहीं थी, लेकिन उनकी हिरासत custody की अवधि को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।