आबकारी मामला: दिल्ली कोर्ट ने रथ मीडिया के मालिक राजेश जोशी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Update: 2023-04-21 14:01 GMT
दिल्ली में चल रही जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश जोशी की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग का मामला।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शुक्रवार को मामले में बहस पूरी होने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आदेश सुनाने के लिए 28 अप्रैल, 2023 की तारीख तय की।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, जोशी रिश्वत के पैसे के लाभार्थियों में से एक थे, जो शराब लॉबी के पक्ष में 'बदली' नीति से उत्पन्न हुआ था।
ईडी ने कहा कि राजेश जोशी ने विजय नायर के साथ मिलीभगत कर गोवा चुनाव प्रचार के लिए हवाला के माध्यम से अपने विक्रेताओं को फर्जी चालान जारी किए और भुगतान किया।
उन्होंने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसे बांटे और गोवा चुनाव में चुनाव के दौरान आप की ओर से प्राप्त धन की भारी मात्रा को प्रचार के लिए खर्च किया।
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या घटा दिया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।
इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित किया गया है। (एएनआई)
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