ED ने जेएसडब्ल्यू को 4025 करोड़ रुपये की संपत्तियां लौटाईं

Update: 2024-12-14 05:20 GMT
 
New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेएसडब्ल्यू को 4,025 करोड़ रुपये की संपत्तियां लौटाईं, जो दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की संपत्तियों के लिए एक सफल समाधान आवेदक थी, एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने शुरू में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। जांच में यह पता चलने के बाद कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों ने बैंकों से धोखाधड़ी की थी और निजी निवेश के लिए धन का दुरुपयोग किया था, कुर्की की गई।
इस वर्ष 11 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के साथ पीएमएलए (मुकदमा लंबित रहने तक पुनर्स्थापन) की धारा 8(8) के दूसरे प्रावधान के तहत पीएमएलए संपत्ति बहाली नियमों के नियम 3ए के साथ पुनर्स्थापन किया गया था। सीआईआरपी के दौरान जांच के तहत कॉरपोरेट देनदारों की संपत्ति कुर्क करने की ईडी की शक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को खुला रखा है। इसके अलावा, आईबीसी की धारा 32ए के लाभ के लिए पीएमएलए जांच के तहत कॉरपोरेट देनदारों की पात्रता को सत्यापित करने की ईडी की शक्तियों को भी सर्वोच्च न्यायालय ने खुला रखा है। (एएनआई)
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