ED ने MP राज्य सड़क परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल, सहयोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

Update: 2024-12-23 08:01 GMT
New Delhiनई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उनके सहयोगी चेतन सिंह गौर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।
ईडी की यह कार्रवाई भोपाल में लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के बाद की गई है। जांच के दौरान एसपीई ने आरोपियों के आवासों से करोड़ों की संपत्ति बरामद की। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की सीमा की जांच के लिए पीएमएलए के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की।
एजेंसी ने यह कार्रवाई लोकायुक्त द्वारा 19 और 20 दिसंबर को तलाशी अभियान चलाने और सौरभ शर्मा की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक होने का संदेह होने वाली महत्वपूर्ण संपत्तियों का पता लगाने के बाद की। शनिवार को एसपीई की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, शर्मा पर अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। शर्मा के आवास से अधिकारियों ने लगभग 3.86 करोड़ रुपये मूल्य के वाहन, घरेलू सामान, आभूषण और नकदी जब्त की। इस बीच, चेतन सिंह गौर के साथ उनके साझा कार्यालय में चांदी और नकदी सहित
4.12 करोड़ रुपये
की संपत्ति मिली। दोनों स्थानों से बरामद संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 7.98 करोड़ रुपये है। शर्मा, जो 12 साल की सेवा के बाद एक साल पहले मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे, ने अपना ध्यान रियल एस्टेट में लगा दिया है। अधिकारियों ने खुलासा किया कि शर्मा ने सरकारी सेवा में अपने कार्यकाल के दौरान संपत्तियों में निवेश करना शुरू किया। वर्तमान में, शर्मा कथित तौर पर अपने परिवार के साथ दुबई में रह रहे हैं। (एएनआई)
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