ईडी के वकील ने केजरीवाल के बयान पर सवाल उठाए

केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पक्षकार बने हैं

Update: 2024-05-16 10:10 GMT

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ईडी की ओर से एसजी तुषार, ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू पेश हुए। केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पक्षकार बने हैं. याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई कर रही है।

आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है. उन्हें घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 1 अप्रैल को 10 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका ईडी ने विरोध किया है.

ईडी के वकील ने केजरीवाल के बयान पर सवाल उठाए: ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल के एक बयान का जिक्र किया। तुषार ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि अगर लोग जाहू को वोट देंगे तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा. उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था. अरविंद केजरीवाल ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? यह संस्था पर तमाचा मारने जैसा है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे पर गौर नहीं करेंगे. हम फैसले की आलोचना का स्वागत करते हैं। वह बयान केजरीवाल की अपनी राय है. केजरीवाल को जमानत देने का फैसला और 2 जून को आत्मसमर्पण करने का आदेश शीर्ष अदालत का आदेश है और कानून उस आदेश का पालन करेगा। हमारा आदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल को कब सरेंडर करना है? तय तारीख पर ही केजरीवाल को सरेंडर करना होगा

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