ED ने पीपुल्स ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 280 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Update: 2024-12-13 13:48 GMT
New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने मध्य प्रदेश में पीपुल्स ग्रुप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 280 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने कंपनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) द्वारा दायर तीन अभियोजन शिकायतों के आधार पर अपनी जांच शुरू की। ये अभियोजन शिकायतें पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत थीं।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने संदिग्ध तरीकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में प्राप्त धन का दुरुपयोग किया। ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने संदिग्ध तरीकों और साधनों का उपयोग करके एफडीआई के रूप में प्राप्त धन का उपयोग करके खुद को समृद्ध किया, जिससे एफडीआई प्राप्त करने वाली तीन कंपनियों (पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड) के शेयरधारकों के हितों पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ईडी ने कहा कि पीपुल्स ग्रुप की तीन कंपनियों में 2000-2011 के दौरान 494 करोड़ रुपये की एफडीआई प्राप्त हुई और इसे ब्याज-मुक्त (या बहुत कम ब्याज) 'ऋण', 'सुरक्षा जमा', अग्रिम और अन्य ऐसे नामों के रूप में 2000 से 2022 के दौरान आरोपियों को दे दिया गया ।
ईडी ने इस मामले में 1 नवंबर, 2023 को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी करके 230.4 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं, जो जमीन, इमारतों और मशीनरी के रूप में थीं और इसमें कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, पेपर मिल और न्यूजप्रिंट मशीनरी शामिल थीं। वर्तमान पीएओ में, ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियां पीपल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल में एक आवासीय संपत्ति और विभिन्न खाता शेष में आरोपी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली शेयरधारिता के रूप में हैं। ईडी द्वारा जब्त की गई शेयरधारिता विदेशी निवेशकों से प्राप्त एफडीआई का उपयोग करके हासिल की गई थी। (एएनआई)
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