आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में ED ने 135.06 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Update: 2024-12-10 10:51 GMT
New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 135.06 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं , एजेंसी ने मंगलवार को कहा। ईडी की जयपुर इकाई ने 9 दिसंबर को ये संपत्तियां कुर्क कीं। मामले में, ईडी ने पहले ही 2,075 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने विशेष ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी), राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी मुकेश मोदी और राहुल मोदी ने व्यक्तियों और सहयोगियों के एक समूह के साथ मिलीभगत की, जिन्होंने निवेशकों और सोसायटी के सदस्यों से करोड़ों रुपये एकत्र किए, ईडी की जांच से पता चला कि मुकेश और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का सोसाइटी और उसके फंड पर नियंत्रण था।
"उन्होंने गरीब निवेशकों को उनके निवेश पर असामान्य उच्च रिटर्न का आश्वासन देकर लालच दिया और तदनुसार हजारों करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई। जांच के दौरान पाया गया कि सोसाइटी के फंड को असुरक्षित ऋण, प्रोत्साहन और सोसाइटी में सेवारत मुकेश के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह भुगतान, पारिवारिक फर्म को एजेंसी कमीशन, घाटे में शेयर ट्रेडिंग, रियल एस्टेट और मुकेश, उसके परिवार और सहयोगियों के अन्य व्यवसायों में प्रवेश करके डायवर्ट किया गया था,"
ईडी ने एक बयान में कहा।
जांच से पता चला कि मुकेश और उसके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और उनकी कंपनियों, फर्मों और एलएलपी ने 3,830.06 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) अर्जित की थी जिसका उपयोग उन्होंने अचल और चल संपत्तियों के अधिग्रहण में किया था। इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि 139 आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ जयपुर में विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत और एक पूरक शिकायत दायर की गई है और अदालत ने इसका संज्ञान लिया है। (एएनआई)
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