EC ने NCP के प्रतिद्वंद्वी गुटों को 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया: सूत्र
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रतिद्वंद्वी गुटों को छह अक्टूबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया है, सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. अजित पवार के नेतृत्व वाले एक गुट ने राकांपा नेता शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए चुनाव आयोग का रुख किया था।
सूत्रों ने बताया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण जानकारी पर उचित विचार करने के बाद, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो प्रतिद्वंद्वी समूह हैं - एक का नेतृत्व शरद पवार और दूसरे का अजित पवार।
उन्होंने कहा कि चूंकि प्रत्येक समूह पार्टी होने का दावा कर रहा है, इसलिए इस मामले में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत आयोग द्वारा ठोस निर्धारण की आवश्यकता है।
तदनुसार, चुनाव पैनल ने दोनों समूहों को 6 अक्टूबर को मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आयोग अब चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश के पैरा 15 के तहत ठोस सुनवाई शुरू करेगा।