एनसीआर कोर्ट रूम न्यूज़: गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने रेप मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। एक एएनएम को शादी का झांसा देकर शाकिर नामक व्यक्ति ने 3 साल तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं, एक आरोपी ने घर में घुसकर एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है। एएनएम को शादी का झांसा देकर हैवानियत का शिकार बनाने वाले आरोपी को 10 साल की सजा और घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है।
वर्ष 2013 की घटना: जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता भागसिंह भाटी ने बताया कि दोनों ही मामलों में काफी सख्त तरीके से पैरवी की गई थी। जिसके बाद जिला न्यायालय के जज ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव में रहने वाले शाकिर ने एएनएम को शादी का झांसा देकर हवस का शिकार बनाया था। जिसको जिला न्यायालय के जज रणविजय सिंह प्रताप ने 10 साल की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2013 की है।
7 जून 2021 की घटना: वहीं, आधी रात को घर में घुसकर नवेली दुल्हन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संजय को 7 साल की सजा सुनाई है। यह घटना 7 जून 2021 की यह है। महिला की शादी 26 अप्रैल 2021 को हुई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था। जिसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भागसिंह भाटी ने इस मामले में सख्त पैरवी की थी। जिसके बाद संजय को जिला कोर्ट के जज रणविजय सिंह प्रताप ने 7 साल की सजा सुनाई है।