DGCA ने अनधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एयर इंडिया के प्रथम अधिकारी PIC का लाइसेंस निलंबित कर दिया

Update: 2023-06-22 14:05 GMT
नई दिल्ली (एएनआई): नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक उड़ान के दौरान एक अनधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में जाने की अनुमति देने के लिए एयर इंडिया के पायलट इन कमांड (पीआईसी) और फर्स्ट ऑफिसर का लाइसेंस क्रमशः एक वर्ष और एक महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया। गुरुवार।
डीजीसीए के अनुसार, 3 जून को एयर इंडिया की उड़ान एआई-458 (चंडीगढ़-लेह) के पायलट इन कमांड ने प्रस्थान के दौरान एक अनधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में जाने दिया और वह व्यक्ति पूरी उड़ान के दौरान कॉकपिट में ही रहा।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि प्रथम अधिकारी ने कॉकपिट में व्यक्ति के अनधिकृत प्रवेश के बारे में कोई चिंता नहीं जताई या उल्लंघन की रिपोर्ट नहीं की।
डीजीसीए ने अपनी जांच के नतीजे के आधार पर विमान नियम, 1937 के तहत निहित अपने अधिकार का दुरुपयोग करने और लागू डीजीसीए नियमों के उल्लंघन की अनुमति देने के लिए पीआईसी के पायलट लाइसेंस को एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है।
बयान में कहा गया है, "उल्लंघन को रोकने में दृढ़ न रहने और इसकी सूचना न देने के कारण प्रथम अधिकारी का पायलट लाइसेंस एक महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।" (एएनआई)
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