दिल्ली: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने जेईई मेन परीक्षा में प्रवेश के नाम पर धांधली के आरोपी को जमानत दी
दिल्ली: राउज एवेन्यू स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग की अदालत ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन में रुपये लेकर देश के जाने माने संस्थानों में प्रवेश दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से रुपये लेने और धांधली के मामले में आरोपी को अदालत ने जमानत दे दी। सीबीआइ का आरोप था कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रूस के हैकर्स के साथ मिलकर धांधली करने का प्रयास किया था। अदालत ने आरोपित को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को देश ना छोडऩे की हिदायत दी है। आरेपी के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को केवल बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया जबकि उसका नाम भी नहीं था। इसके अलावा उसके पास से कोई भी साक्ष्य बरामद नहीं किया है।
पुलिस अब तक राज सिंह के खिलाफ कोई भी साक्ष्य अदालत में नहीं रख सकी है जो यह साबित कर सके कि आरोपी ने एक भी अभ्यर्थी से संपर्क किया हो। साल 2021 में 26ए 27 और 31 अगस्त और 1 और 2 सितंबर को हुई जेईई मेन परीक्षा में धांधली कर अभ्यर्थियों को मनचाहे संस्थान में प्रवेश दिलाने के नाम पर 10 से 15 लाख रुपये लेकर साफ्टवेयर के जरिए परीक्षा प्रभावित करने के मामले में 23 लोगों को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। इनमें से ज्यादातर आरोपितों को अदालत ने नियमित जमानत दे दी है।