Delhi दंगा बड़ी साजिश मामला: शिफा उर रहमान को प्रचार के लिए हिरासत में पैरोल मिली

Update: 2025-01-29 11:30 GMT
New Delhi: दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले के एक आरोपी शिफा उर रहमान को बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दे दी। उन्हें दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए 30 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी।
रहमान एआईएमआईएम के टिकट पर ओखला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने उन्हें 30 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रत्येक दिन 12 घंटे के लिए 5 दिनों की कस्टडी पैरोल दी। वकील बिलाल अनवर खान आरोपी के लिए पेश हुए। अदालत के आदेश के अनुसार रहमान को जेल से उसे ले जाने और वापस लाने वाली बटालियन का खर्च देना होगा। पहले दो दिनों के लिए प्रतिदिन 207,429 रुपये की राशि जमा करने पर उसे जेल से रिहा किया जाएगा | अदालत ने कहा कि जेल अधिकारी राशि की गणना करेंगे और आरोपी के वकील को सूचित करेंगे।
अदालत ने कहा कि कस्टडी पैरोल के दौरान रहमान दिन में अपने आवास पर रह सकते हैं। उन्हें पार्टी कार्यालय जाने और निर्वाचन क्षेत्र में बैठक आदि में भाग लेने की भी अनुमति दी गई है । अदालत ने कहा कि वह अपने भाषणों के दौरान लंबित मामलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे।
अदालत ने अधिकारियों से राशि की गणना करने और 31 जनवरी को अदालत को सूचित करने को कहा। ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल देते समय अदालत ने शर्त रखी थी कि उन्हें सुरक्षा बटालियन का खर्च वहन करना होगा। इससे पहले शिफा उर रहमान और ताहिर हुसैन दोनों को चुनाव नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी। रहमान ने चुनाव लड़ने और प्रचार करने के लिए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। (एएनआई)
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