दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने जमानत मांगी, कहा कि पहले ही आधी सजा काट चुका हूं
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम ने मंगलवार, 19 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। जमानत याचिका स्वीकार करने के बाद अदालत ने कहा कि वह 11 सितंबर को इमाम की याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं, शरजील ने देशद्रोह मामले में वैधानिक जमानत की मांग की है। पक्ष की ओर से दलील दी गई कि अगर उसे सजा होती तो अधिकतम सात साल की सजा होती, ऐसे में वह आधी सजा काट चुका है और उसे जमानत दी जानी चाहिए।
अधिवक्ता अहमद इब्राहिम और तालिब मुस्तफा ने शरजील इमाम की ओर से एक आवेदन दायर कर सीआरपीसी की धारा 436 ए में निहित वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में वर्तमान आपराधिक अभियोजन से उनकी तत्काल रिहाई की मांग की।
वकीलों ने कहा कि आरोपी 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में है और उसने हिरासत में तीन साल और छह महीने से अधिक की अवधि पूरी कर ली है।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अमिताभ रावत ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने नोटिस स्वीकार कर लिया और जमानत अर्जी की विचारणीयता पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। मामला 11 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है. मुख्य मामला भी सुनवाई की अगली तारीख पर सूचीबद्ध है.