Delhi दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (RWHS), ग्राउंडवाटर रिचार्ज और ग्राउंडवाटर की क्वालिटी की निगरानी से जुड़े ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन न करने के आरोपों पर एक और कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।  14 फरवरी को आवेदक द्वारा जमा किए गए एक टेबल वाले नोट पर विचार किया, जिसमें ट्रिब्यूनल द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों का लगातार पालन न करने का आरोप लगाया गया था।

जिन मुद्दों पर ज़ोर दिया गया, उनमें यह निर्देश भी शामिल था कि रिचार्ज के दौरान ग्राउंडवाटर को दूषित होने से बचाने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्टॉर्मवॉटर ड्रेन (तूफानी पानी की नालियों) के पास नहीं लगाया जाना चाहिए। आवेदक ने आरोप लगाया कि कई अधिकारियों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया।

आवेदक ने ग्राउंडवाटर के लेवल और रिचार्ज किए गए पानी की क्वालिटी की निगरानी के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के पास पीज़ोमीटर लगाने, और रिचार्ज से पहले प्रदूषकों को हटाने के लिए सेपरेटर की ज़रूरत के बारे में भी चिंता जताई।

एक और मुद्दा रिचार्ज बोरवेल की तय गहराई का था। आवेदक ने आरोप लगाया कि कई रिचार्ज बोरवेल स्टैटिक वॉटर टेबल के संबंध में अनुमत लेवल से ज़्यादा गहरे थे। आवेदक ने आगे आरोप लगाया कि खराब रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बंद या ठीक नहीं किया गया था, जिसमें स्टॉर्मवॉटर ड्रेन के पास स्थित सिस्टम भी शामिल थे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा की गई कार्रवाई का भी ज़िक्र किया गया, जिसमें रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कमियों के संबंध में कुछ अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस भी शामिल थे।

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