Delhi दिल्ली : लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपने इंजीनियरों को एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्हें अपनी सेवा से जुड़े मामलों, खासकर तबादलों और पोस्टिंग में राजनीतिक या बाहरी प्रभाव डालने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। यह परिपत्र केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 20 की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवा संबंधी मामलों में अपने निजी हितों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक या बाहरी दबाव डालने या डालने का प्रयास करने से रोकता है।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह निर्देश हाल ही में सामने आए उन मामलों के बाद जारी किया गया है जहाँ कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर राजनीतिक या बाहरी अधिकारियों से संपर्क करके अनुकूल पोस्टिंग हासिल करने की कोशिश की थी। परिपत्र में लिखा है, "हाल ही में, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ सेवा अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है और सेवा संबंधी मामलों, खासकर अपने स्थानांतरण/पोस्टिंग के संबंध में, अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक और अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास किया है।"
सभी अधिशासी अभियंताओं (ईई), सहायक अभियंताओं (एई) और कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) को सलाह दी गई है कि वे ऐसे प्रयासों से बचें और अपनी शिकायतें अपने नियंत्रण अधिकारियों या उपयुक्त प्राधिकारी के माध्यम से दर्ज कराएँ। परिपत्र में आगे कहा गया है, "किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सेवा संबंधी किसी भी शिकायत के मामले में, वे नियंत्रण अधिकारी या उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष, जैसा उचित समझें, प्रतिनिधित्व/संपर्क कर सकते हैं।" मुख्य अभियंता के अनुमोदन से जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी उल्लंघन से अनुशासनात्मक नियमों के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।