New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा और उसके गिरोह के आठ अन्य सदस्यों पर लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम ( मकोका ) लगाया है, अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। हाशिम बाबा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की साजिश, जबरन वसूली अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम में शामिल होने के आरोप शामिल हैं। हाशिम बाबा 2020 से तिहाड़ जेल में बंद है। जिन अन्य बदमाशों पर मकोका लगाया गया है, उनमें राशिद केबलवाला, सचिन गोलू, सोहेल और शाहरुख हैं, जो कथित तौर पर लंबे समय से हाशिम गिरोह का हिस्सा रहते हुए कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। संबंधित मकोका अधिनियम के प्रावधान 2013 के कुछ आपराधिक मामलों से संबंधित हैं।
कल, दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल और मेरठ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त अभियान में 35 वर्षीय जिम मालिक नादिर शाह की हत्या के सिलसिले में हाशिम बाबा गिरोह के दो तेज तर्रार गुर्गों को गिरफ्तार किया, जिनकी 12 सितंबर को दक्षिण दिल्ली में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल के अनुसार , संदिग्धों की पहचान अनस खान (18) और असद अमीन (21) के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी थी। दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से नौ जिंदा कारतूसों के साथ तीन पिस्तौल बरामद की गई हैं । इसके अतिरिक्त, अनस दिल्ली में चार आपराधिक मामलों में वांछित था , जिनमें से दो हत्या के और दो हत्या के प्रयास के थे। एमसीओसी अधिनियम का उद्देश्य संगठित और अंडरवर्ल्ड आपराधिक गतिविधियों को रोकना है। (एएनआई)