New Delhi नई दिल्ली: रविवार को एक अदालत ने ओल्ड राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक और समन्वयक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जहां बेसमेंट में बाढ़ आने से तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत हो गई थी। कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जिसने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 106 (1) (गैर इरादतन हत्या न करने वाली किसी लापरवाही या जल्दबाजी में की गई किसी भी हरकत से किसी व्यक्ति की मौत), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 290 (इमारतों को गिराने, उनकी मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत एफआईआर दर्ज की है।