New Delhi  नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार Tamil Nadu Government द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों में राज्य-विशिष्ट संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि आपराधिक कानून समवर्ती सूची का विषय है, जो राज्य विधानमंडल को संशोधन करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आपराधिक न्यायशास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप आपराधिक कानून अवश्य बनाए जाने चाहिए। पूर्व गृह मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं 1 जुलाई 2024 को लागू होने वाले तीन आपराधिक कानूनों में राज्य संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं।" चिदंबरम ने कहा कि आपराधिक कानून संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और राज्य विधानमंडल संशोधन करने में सक्षम है।
उन्होंने कहा, "मैं न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री के. सत्यनारायणन को एक-व्यक्ति समिति के रूप में नियुक्त करने का भी स्वागत करता हूं। मैं समिति से न्यायाधीशों, वकीलों, पुलिस, कानून के शिक्षकों, विद्वानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने का अनुरोध करता हूं।" नए आपराधिक कानूनों में तमिलनाडु-विशिष्ट संशोधनों को लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन 
M K Stalin
 
ने सोमवार को सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया, जो तीनों कानूनों का अध्ययन करेगी और संशोधन करने के बारे में राज्य सरकार को सिफारिशें करेगी।
केंद्रीय कानूनों में राज्य संशोधनों पर विचार-विमर्श करने के लिए यहां सचिवालय में एक उच्च स्तरीय परामर्श बैठक की अध्यक्षता करने के बाद, स्टालिन ने अधिकारियों को मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय पैनल गठित करने का निर्देश दिया। यह पैनल तीनों कानूनों के लिए ‘राज्य स्तरीय नाम परिवर्तन’ सहित संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए नए कानूनों का अध्ययन करेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, “यह समिति नए कानूनों की स्पष्ट रूप से जांच करेगी, राज्य स्तर पर अधिवक्ताओं सहित हितधारकों के साथ परामर्श करेगी और एक महीने के भीतर राज्य सरकार को (राज्य स्तरीय संशोधनों पर) एक रिपोर्ट सौंपेगी।”
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