delhi news: जेल से सांसद शपथ में राशिद के ऊपर नई शर्तें लागू

Update: 2024-07-01 07:12 GMT

Kashmiri leader: कश्मीरी नेता: जेल से सांसद शपथ में शाहिद के ऊपर नई शर्तें लागू

Engineer रशीद को सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमत है, अदालत कल आदेश पारित करेगी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से जाना जाता है, को 25 जुलाई को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अपनी सहमति दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह मंगलवार को याचिका पर आदेश पारित करेंगे। 2017 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार किए गए बारामूला के सांसद राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत में जमानत की मांग करते हुए अदालत से अनुरोध किया था।
22 जून को एक विशेष अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया और एनआईए को अपना जवाब दाखिल करने को कहा। सोमवार को एनआईए के वकील ने कहा कि राशिद का शपथ ग्रहण कुछ शर्तों के अधीन होगा, जिसमें मीडिया से बात न करना भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि राशिद को सब कुछ एक ही दिन में पूरा करना होगा. एनआईए द्वारा आतंकी वित्तपोषण मामले में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाने के बाद राशिद 2019 से जेल में है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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