Delhi News: मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG, 2024 को फिर से आयोजित करने की मांग की
New Delhi: नई दिल्ली Supreme Court ने मंगलवार को कथित प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG, 2024 को फिर से आयोजित करने की मांग करने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से जवाब मांगा। हालांकि, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
नीट-यूजी, 2024 5 मई को आयोजित किया गया था और इसके परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। इसके 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। शीर्ष अदालत ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न कर दिया और एनटीए को इस बीच जवाब दाखिल करने को कहा।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि NEET-UG, 2024 में गड़बड़ी की गई है, क्योंकि पेपर लीक के कई मामले याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में आए हैं। कथित पेपर लीक संविधान के तहत अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है, क्योंकि इसने कुछ उम्मीदवारों को दूसरों पर अनुचित लाभ दिया, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना।