New Delhi नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन leader satyendra jain की चार सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को यहां की एक अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। जैन ने अपनी घायल पत्नी और बीमार बेटी की देखभाल के लिए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। जैन की अर्जी के अनुसार, इस मामले में आरोपी उनकी पत्नी पूनम जैन के दाहिने पैर में फ्रैक्चर है, जिसके लिए उन्हें "निरंतर व्यक्तिगत ध्यान और देखभाल" की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि उनकी छोटी बेटी भी कुछ बीमारियों से पीड़ित है और उसे निरंतर देखभाल की आवश्यकता है। अर्जी में कहा गया है, "आवेदक (जैन) की पत्नी अपनी वर्तमान स्थिति के कारण खुद की देखभाल और अन्य मामलों को संभालने के अलावा अपनी छोटी बेटी की देखभाल करने में भी असमर्थ है। परिवार में उसका समर्थन करने वाला कोई और नहीं है, क्योंकि दूसरी बेटी विवाहित है, अपने ससुराल में रहती है और उसे 7 महीने के बच्चे की देखभाल करनी है।
" ईडी ने अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री जैन को 30 मई, 2022 को उनसे कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था।