दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा के समक्ष सीएजी रिपोर्ट पेश न करने पर CM Atishi की निंदा की

Update: 2024-12-18 08:00 GMT
 
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले दो वर्षों से दिल्ली विधानसभा के समक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने में दिल्ली सरकार की "जानबूझकर और जानबूझकर की गई चूक" के लिए मुख्यमंत्री आतिशी की खिंचाई की। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से 19 से 20 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर विचार करने को कहा, क्योंकि सरकार का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त होने वाला है।
मुख्यमंत्री को लिखे उपराज्यपाल के पत्र में कहा गया है, "पिछले दो वर्षों में रिपोर्ट पेश करने में निर्वाचित सरकार की ओर से जानबूझ कर और जानबूझकर चूक की गई है।" मंगलवार को भेजे गए पत्र में एलजी ने बताया कि सरकार के इस "मौलिक दायित्व" को पूरा करने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम केजरीवाल को कई बार लिखित रूप से सूचित किया गया है। एलजी सक्सेना के पत्र में कहा गया है, "किसी भी निर्वाचित सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह ऐसी सभी रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखे, जो संविधान के किसानों द्वारा परिकल्पित विधायिका के समक्ष सरकार की जवाबदेही के ढांचे का हिस्सा है।" एलजी ने उल्लेख किया कि सरकार के अधीन विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग चौदह सीएजी रिपोर्ट "अभी तक प्रकाश में नहीं आई हैं।" उन्होंने विधायकों द्वारा "अपने संवैधानिक अधिकार के प्रवर्तन" के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए "मजबूर" होने पर भी दुख व्यक्त किया।
एलजी के पत्र में लिखा है, "यह शायद विधानमंडल की गरिमा के लिए एक अपूरणीय झटका है, जो लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है। न्यायिक नोटिस के बाद ही आपने जीएनसीडी अधिनियम, 1991 की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार इन रिपोर्टों को मंजूरी के लिए मेरे सामने रखने का फैसला किया, वह भी हाईकोर्ट द्वारा याचिका की सुनवाई की पूर्व संध्या पर।" एलजी ने विजेंद्र गुप्ता और अन्य बनाम जीएनसीटीडी और अन्य के मामले के संबंध में 16 दिसंबर के आदेश पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक साल में विधानसभा का एक सत्र आयोजित करने के लिए सीएम की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि आम तौर पर विधानसभाओं में एक साल में तीन सत्र होते हैं। पत्र में लिखा है, "आम तौर पर, भारत की संसद सहित कोई भी विधानमंडल विशेष सत्रों के अलावा एक साल में कम से कम तीन सत्र बुलाता है। विधायी प्रथा का मज़ाक उड़ाते हुए, दिल्ली सरकार ने पाँच साल में केवल पाँच सत्र बुलाए हैं।" सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आह्वान करते हुए एलजी ने लिखा, "आमतौर पर मैं इतने कम समय में विशेष सत्र बुलाने की समय-सीमा नहीं बताता। हालांकि, यह एक असाधारण स्थिति है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा और निर्वाचित सरकार का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त होने वाला है। मुझे यकीन है कि सदन के नेता के रूप में आप विधायी जवाबदेही की पवित्रता बनाए रखने के लिए कदम उठाएंगे।" (एएनआई)
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