Delhi High Court ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ एक मामले में गंभीरता से किया विचार

Update: 2024-07-18 17:59 GMT
New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ एक मामले में गंभीरता से विचार किया और याचिकाकर्ता से एक हलफनामा दायर कर यह दिखाने को कहा कि उसका अपना घर योजना के अनुसार बना है। याचिकाकर्ता, रविंदर यादव ने एक अवमानना ​​मामले को पुनर्जीवित करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसे जुलाई 2023 में अनधिकृत निर्माण के मुद्दे से निपटने के निर्देश के साथ निपटा दिया गया था ।
न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने याचिकाकर्ता को एक हलफनामा दायर कर यह खुलासा करने को कहा कि क्या याचिकाकर्ता के घर में कोई अनधिकृत निर्माण है और क्या घर का निर्माण स्वीकृत योजना के अनुसार है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के वकीलों ने प्रस्तुत किया कि समय-समय पर इस अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है।उन्होंने इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ ने मामले को 12 नवंबर, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है पिछले एक साल में उनके द्वारा बनाए गए बैंक खातों की प्रतियों के साथ उनकी आय और कमाई का स्रोत; जनहित याचिकाओं ["पीआईएल"] या अन्यथा की प्रकृति में किसी भी न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा अतीत में दायर की गई याचिकाओं की संख्या के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
पीठ ने यह भी जानकारी देने को कहा है कि उन्होंने कितने मामलों में अभियोजन वापस ले लिया है या विरोधी पक्षों के साथ मामलों का निपटारा कर लिया है, जो उनके अनुसार, किसी भी सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण और/या अतिक्रमण को उठाया या उठाने/कराने का इरादा रखते थे। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के घर और उस घर के बीच की दूरी का भी उल्लेख करने को कहा है, जहां अनधिकृत निर्माण का आरोप है। साथ ही पूछा कि क्या याचिकाकर्ता का प्रतिवादी पक्ष से कोई विवाद है, जिस पर कथित अनधिकृत निर्माण करने या करने का आरोप है ।
न्यायमूर्ति शर्मा ने 9 जुलाई को आदेश दिया, "प्रतिवादी द्वारा स्थिति रिपोर्ट और याचिकाकर्ता द्वारा हलफनामा आज से चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाना चाहिए।" वर्ष 2022 में याचिकाकर्ता ने 30 नवंबर, 2021 के आदेश की अवमानना ​​कार्यवाही की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। 30 नवंबर, 2021 को हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया और नगर निगम अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस को नजफगढ़ सर्कुलर रोड और बाबा हरिदास नगर में संपर्क सड़कों पर रास्ते के अधिकार में बाधा डालने वाले ढांचे को हटाने का निर्देश दिया था, 20 जुलाई, 2023 के आदेश में उल्लेख किया गया। 20 जुलाई, 2023को पुलिस ने आगे कहा कि वे लगातार कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं और रास्ते के अधिकार में बाधा डालने वाले ढांचे को हटा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि रास्ते के अधिकार में कोई बाधा न हो, और इसके अलावा, जब भी याचिकाकर्ता किसी भी क्षेत्र में अतिक्रमण/अवैध और अनधिकृत निर्माण की सूचना नजफगढ़ और बाबा हरिदास के एसएचओ या संबंधित नगर निगम के व्यक्ति को देगा, तो वे कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करेंगे । यदि याचिकाकर्ता अभी भी व्यथित है, तो उसे अवमानना ​​याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता होगी। 20 जुलाई, 2023 को दी गई स्वतंत्रता के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने अवमानना ​​याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है । (एएनआई)
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