दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने वाहनों के नवीनीकरण की अनुमति देने से किया इनकार, जानिए वजह

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

Update: 2022-04-03 05:11 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर याचिकाकर्ता दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग नहीं कर सकता है।

जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार याचिकाकर्ता एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक उन इलाकों में वाहन के पंजीकरण हस्तांतरण के लिए कभी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, जहां 15 साल पुराने वाहन के परिचालन की अनुमति है। इसके लिए अन्य मानदंडों और शर्तों का पालन करना होगा।
हाईकोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है जिसमें दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण के संबंध में जारी एक सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी कार का पंजीकरण नवीनीकरण कराने की मांग की थी जो फरवरी 2006 में पंजीकृत हुई थी। याचिकाकर्ता की कार अप्रैल 2021 में 15 साल पूरे किए।
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