दिल्ली हाईकोर्ट ने US में काम करने वाले दंपत्ति के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को खारिज किया

Update: 2024-11-28 18:01 GMT
New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को यूएसए में काम करने वाले एक पति-पत्नी के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया । वे अपनी भाभी द्वारा दर्ज किए गए वैवाहिक मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। जनवरी 2023 में छावला थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता भी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दंपति के खिलाफ जारी एलओसी को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि वे जांच में शामिल हुए और जांच पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति महाजन ने आदेश में कहा, "यह देखते हुए कि जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं को किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है और यह भी तथ्य है कि याचिकाकर्ता यूएसए में रह रहे हैं और याचिकाकर्ता के भाई से विवाहित होने के कारण शिकायतकर्ता से संबंधित हैं, यह न्यायालय एसएचओ के अनुरोध पत्र दिनांक 19.03.2024 के अनुसरण में खोले गए एलओसी को रद्द करना उचित समझता है।" पीठ ने छावला पुलिस स्टेशन के एसएचओ को संबंधित विभागों को उचित संचार भेजने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के इस देश से बाहर जाने या प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं है।
हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि राज्य को भविष्य में सहयोग न करने की स्थिति में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने से नहीं रोका गया है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए छावला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसरण में एलओसी जारी किया गया था। कोमल सिंह वालिया द्वारा दी गई शिकायत के अनुसरण में एफआईआर दर्ज की गई थी, जो याचिकाकर्ता के बड़े भाई की पत्नी बताई जाती है, जिसमें क्रूरता और दहेज की मांग का आरोप लगाया गया था।
अभियुक्तों के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को वर्तमान मामले में अनावश्यक रूप से फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पुलिस अधिकारियों से नोटिस मिला था और वे जांच में शामिल होने के लिए भारत आए थे, जिसके बाद उन्हें एलओसी खुलने के बारे में पता चला। याचिकाकर्ता तब से दो बार जांच में शामिल हो चुके हैं और अब उन्हें आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है। (एएनआई)
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