वसंत विहार में फुटपाथ से गार्ड केबिन और रैम्प हटाने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने फुटपाथ पर अवैध कब्जे को हटाने के मकसद से प्रशासन को वसंत विहार क्षेत्र में गार्ड के केबिनों तथा रैम्पों को हटाने का आदेश दिया है।

Update: 2022-03-10 17:48 GMT

 नयी दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फुटपाथ पर अवैध कब्जे को हटाने के मकसद से प्रशासन को वसंत विहार क्षेत्र में गार्ड के केबिनों तथा रैम्पों को हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस नजमी वजीरी की पीठ ने याचिकाकर्ता भवरीन कंधारी की याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया। भवरीन ने वसंत विहार इलाके में पेड़ों को कंक्रीट से ढंकने का आरोप लगाया था।

अदालत ने लेकिन जब याचिका पर सुनवाई के दौरान तस्वीरों में फुटपाथ पर कब्जे को देखा तो प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया। अदालत ने पूछा कि कई घरों के बाहर बने रैम्प आखिर क्यों दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मानक स्तर के अनुरूप नहीं है। अदालत ने उन रैम्पों को हटाने का आदेश दिया और साथ ही कहा कि जिन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में वे रैम्प आते हैं, उन्हें इसका जवाब देना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस और दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अवैध कब्जे को हटाने के लिये अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहंी किया।


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