दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक छात्र के पिता की CCTV फुटेज की मांग वाली याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया

Update: 2024-11-05 11:01 GMT
New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मृतक छात्र नेविन डाल्विन के पिता डाल्विन सुरेश की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। उन्होंने जुलाई 2024 में आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल में हुई घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करने, रिकॉर्ड पर रखने और आपूर्ति करने के लिए निर्देश मांगा है । पुराने राजेंद्र नगर में आरएयू के बाढ़ वाले बेसमेंट में तीन यूपीएससी उम्मीदवार डूब गए थे।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई को नोटिस जा
री कर जवाब
मांगा है। मामले को 15 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है। दलविन सुरेश ने अधिवक्ता अभिजीत आनंद के माध्यम से याचिका दायर की है। उन्होंने सीबीआई से सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने, रिकॉर्ड में रखने और उसकी एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश मांगा है। इस बीच, उन्होंने एक अन्य याचिका वापस ले ली जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीवीसी मामले में सीबीआई जांच की निगरानी नहीं कर रहा है । सीबीआई पहले ही 4 सह-मालिकों और सीईओ अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह सहित छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। सभी आरोपी जमानत पर हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्त 2024 में जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंप दी थी। (एएनआई)
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