दिल्ली HC दोषी ठहराए गए तीन व्यक्तियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोहिणी क्षेत्र में जुलाई 2012 में एक महिला की उसके घर में डकैती करते समय चाकू घोंपकर हत्या करने के लिए दोषी ठहराए गए तीन व्यक्तियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। उन्हें डकैती , जबरन घुसने आदि के विभिन्न अपराधों के लिए लगातार सजा सुनाई गई और उन्हें काटने का निर्देश दिया गया। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को इस हद तक संशोधित किया है कि सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने दोषसिद्धि के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि सजाओं को इस हद तक संशोधित किया गया है कि वे एक साथ चलेंगी, न कि क्रमिक रूप से। यह फैसला राजेश उर्फ टिंकू, रविंदर उर्फ टुंडा और रूसी उर्फ सुरेंदर द्वारा फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर पारित किया गया है। खंडपीठ ने कहा, "24 अप्रैल, 2018 के दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ वर्तमान अपील खारिज की जाती है और इसे बरकरार रखा जाता है। जहां तक 3 मई, 2018 के सजा के आदेश का संबंध है, उसे इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि सजाएं एक साथ चलेंगी।"
उच्च न्यायालय ने 6 फरवरी के फैसले में कहा, "विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सजा पर आदेश में विधिवत रूप से नोट किया है कि वर्तमान अपीलकर्ता गरीब परिवारों से हैं और अपने परिवारों में एकमात्र कमाने वाले थे। इस प्रकार, यह न्यायालय इस विचार से सहमत है कि अपीलकर्ताओं को दी गई सजाएँ एक साथ चलेंगी न कि लगातार।" तीन अपीलकर्ताओं ने रोहिणी न्यायालय, दिल्ली द्वारा 24 अप्रैल, 2018 को दिए गए दोषसिद्धि के फैसले और 03 मई, 2018 को दिए गए सजा के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें दक्षिण रोहिणी पुलिस स्टेशन में दर्ज आईपीसी की धाराओं 302, 460, 396, 457, 34 के तहत हत्या, अतिचार, डकैती के दौरान हत्या आदि के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था । ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि का आदेश पारित किया था और अपीलकर्ताओं रूसी, टिंकू और टुंडा को आईपीसी की धाराओं 302/34 और धारा 460 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। जबकि एक अन्य सह-आरोपी महेश उर्फ चिकना को आईपीसी की धाराओं 302, 457, 460, 395, 396, 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया गया। अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धाराओं 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10-10 हजार रुपये के जुर्माने के साथ सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और जुर्माना न चुकाने पर जुर्माना लगाया गया। अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 460 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल की सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई। 24 जुलाई, 2012 की रात को दिल्ली पुलिस को रोहिणी में घर में जबरन घुसकर डकैती करने से संबंधित एक कॉल मिली । शिकायतकर्ता की मां की एक अपीलकर्ता ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। (एएनआई)