दिल्ली HC ने सड़क हिंसा मामले में वकील को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

Update: 2025-05-16 12:58 GMT

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सड़क हिंसा के एक मामले में वकील को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि यदि सार्वजनिक स्थान पर "दिनदहाड़े हिंसा" के मामले में जमानत दी जाती है, तो इससे समाज में यह गलत संदेश जाएगा कि हमलावर केवल अपनी पेशेवर स्थिति के कारण मुक्त हो गया।

कोर्ट ने कहा कि कानून की नजर में सभी समान हैं और अग्रिम जमानत देने से "वकालत के पेशे को कलंकित किया जाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की राहत से समाज में यह संदेश जाएगा कि हमलावर ने कानून को हाथ में लिया और केवल वकील होने के कारण वह मुक्त हो गया।

घटना में आरोपित और उनके भाई, जिनके राजनीतिक संबंध थे, ने फरवरी महीने में एक सॉफ़्टवेयर इंजीनियर पर हमला किया था। जबकि आरोपित ने इसे "साधारण सड़क हिंसा" बताया था, न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए इसे "दिनदहाड़े सार्वजनिक हिंसा" करार दिया



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