शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को नोटिस दिया

Update: 2023-03-06 09:58 GMT
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें कई शिक्षकों ने एमसीडी को सभी शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जनवरी 2023 से बकाया वेतन जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। एमसीडी के शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और भविष्य का वेतन भी समय से चुकाते हैं।
न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सोमवार को अपने कर्मचारियों को वेतन देने में देरी पर एमसीडी से नाराजगी जताई।
मुख्य न्यायाधीश ने एमसीडी के वकील से पूछा, "जब आपके आयुक्त ने हमें समय पर वेतन भुगतान का आश्वासन दिया था तो शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया है।"
हाईकोर्ट ने एडवोकेट अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर शिक्षकों की याचिका पर एमसीडी को नोटिस जारी किया। अगली तारीख 24 मार्च, 2023 है।
एमसीडी शिक्षकों की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि जनवरी 2023 से लगभग 20,000 शिक्षकों को उनके देय वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एमसीडी के शिक्षा विभाग के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी भुगतान नहीं किया गया है। जनवरी 2023 और फरवरी 2023 से अब तक के महीनों के लिए उनका देय वेतन।
याचिकाकर्ताओं के वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण उनके परिवारों को इससे गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में, वे अपने बच्चों की स्कूल की फीस, ईएमआई, अपनी रसोई चलाने आदि का भुगतान करने में असमर्थ हैं, याचिका में कहा गया है। (एएनआई)
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