दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया

Update: 2022-12-19 08:20 GMT
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक स्व-प्रेरणा अवमानना मामले में एक वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने अधिवक्ता शक्ति चंद राणा को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ।
पीठ ने अधिवक्ता को चार सप्ताह के समय में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्हें अगली सुनवाई तिथि 30 जनवरी 2023 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.
बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह हर तरह से नोटिस तामील करे। पीठ ने संबंधित एसएचओ के माध्यम से निवास पर दस्ती आदेश को निष्पादित करने का भी निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश के निर्देश का संज्ञान लेने के बाद पीठ ने कार्यवाही शुरू की।
यह मामला 14 दिसंबर, 2022 के आदेश के माध्यम से न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा द्वारा मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को अग्रेषित किया गया था।
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