दिल्ली HC ने सुनीता केजरीवाल की अपील पर भाजपा नेता हरीश खुराना को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा

Update: 2024-11-13 14:58 GMT
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के नेता हरीश खुराना को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल द्वारा दायर अपील में पेश होने के लिए एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ समन आदेश को चुनौती दी गई है। सुनीता केजरीवाल को हरीश खुराना द्वारा दायर शिकायत में तलब किया गया था । यह मामला उनके दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में सूचीबद्ध होने से संबंधित है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने हरीश खुराना को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 10 दिसंबर तक पेश होने का निर्देश दिया । न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि वह अगली तारीख पर पेश नहीं होते हैं, तो अदालत उनकी उपस्थिति के बिना आगे बढ़ेगी।" पीठ को सूचित किया गया कि प्रतिवादी कई मौकों पर पेश नहीं हुआ है।
वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने करण शर्मा और मोहम्मद इरशाद खान के साथ सुनीता केजरीवाल का प्रतिनिधित्व किया । सुनीता केजरीवाल की वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने आवास के स्थानांतरण के बारे में एक घोषणा की थी। इसके बाद, मतदाता सूची को अपडेट करना निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी थी।
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने कहा, "व्यक्ति की गलती कहां है, घोषणा तो कर दी गई है, अंतरराज्यीय संचार भी है, बावजूद इसके नाम अभी भी मौजूद है।" पीठ ने कहा कि कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी हरीश खुराना को विधिवत तामील की गई है। वह चार मौकों पर पेश नहीं हुए हैं। सुनीता केजरीवाल द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले 6 नवंबर, 2023 को समन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी । तीस हजारी अदालत ने मूल रूप से खुराना की शिकायत के आधार पर 28 अगस्त, 2023 को समन जारी किया था। (एएनआई)
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