अभिषेक गुप्ता को अंतरिम जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर Delhi HC ने जारी किया नोटिस
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मृतक छात्र के पिता दलविन सुरेश की याचिका पर नोटिस जारी किया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरएयू के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई की अगली तारीख 21 जनवरी, 2025 है।
दलविन सुरेश ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत देने के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है।उन्हें 23 सितंबर, 2024 को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी।दलविन सुरेश के वकील अभिजीत आनंद ने कहा कि सभी तथ्यों पर विचार किए बिना और कोई कारण बताए बिना अंतरिम जमानत दी गई।यह भी कहा गया कि अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों के खिलाफ दी गई है। इसे केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। अंतरिम जमानत नियमित जमानत का विकल्प नहीं हो सकती। हाल ही में अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी।
अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है और सभी छह आरोपियों को समन जारी किया गया है। यह मामला 26 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबने से तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत से संबंधित है। (एएनआई)