दिल्ली HC ने 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के नकली दवा मामले में आरोपियों को संरक्षण प्रदान किया

Update: 2025-08-21 14:05 GMT
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कंपनी को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की नकली दवाइयाँ सप्लाई करने के आरोपी विक्की रमंचा को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया है । दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जाँच कर रही है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक रमंचा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 19 अगस्त को आदेश दिया, "अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।
इस बीच, अदालत ने रमंचा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है और उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट/जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है ।मामले की सुनवाई 22 सितंबर को सूचीबद्ध है।वरिष्ठ अधिवक्ता मनु शर्मा और अधिवक्ता समर खान रमंचा की ओर से पेश हुए।
उनकी अग्रिम जमानत याचिका 11 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। रमंचा ने अब वकील समर खान के माध्यम से अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की है ।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह 25 अगस्त को जांच में शामिल होंगे।
याचिकाकर्ता पर विदेशी संस्थाओं को नकली दवाइयाँ , ख़ास तौर पर ओज़ेम्पिक, बेचने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि ये नकली दवाइयाँ अमेरिकी एजेंसी FDA ने ज़ब्त की थीं ।11 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विक्की राममचा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि नकली दवाएं सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।
याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, " आरोपों की गंभीरता, भागने के जोखिम और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना को देखते हुए अग्रिम जमानत का असाधारण उपाय अनुचित है।"एएसजे लैलर ने आदेश में कहा, " नकली दवाओं की आपूर्ति से जुड़े आरोप सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा पैदा करते हैं, जिसके लिए मजबूत कानूनी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन को इस आधार पर खारिज किया जाता है कि क्षेत्राधिकार संबंधी जटिलता तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न प्रस्तुत करती है जिसके लिए व्यापक जांच की आवश्यकता है, जिसे इस प्रारंभिक चरण में निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, एएसजे ने 11 अगस्त को आदेश दिया।
विक्की रामम्चा पर विदेशी संस्थाओं को नकली दवाइयों , विशेष रूप से 'ओज़ेम्पिक' की आपूर्ति से संबंधित एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है।आरोप एक परिष्कृत अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी ऑपरेशन के हैं, जिसके कारण शिकायतकर्ता कंपनी को कथित तौर पर 18.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वित्तीय हानि हुई।कथित योजना में धोखाधड़ी से शिकायतकर्ता कंपनी को फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए 18,834,382 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना , बाद में नकली ओज़ेम्पिक दवाओं की आपूर्ति करना , जिन्हें अमेरिकी एफडीए द्वारा जब्त कर लिया गया, और वैध फार्मास्युटिकल श्रृंखलाओं को दर्शाने वाले झूठे दस्तावेज तैयार करना शामिल था।अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आवेदक ने धोखाधड़ी वाले समझौतों को वैधता प्रदान करने के लिए अदालतों के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
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