दिल्ली HC ने उन्नाव रेप केस के दोषी सेंगर को एम्स में सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दी

Update: 2025-02-03 07:56 GMT
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 4 फरवरी को एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दे दी । न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर 4 फरवरी को एम्स में भर्ती हो जाएं और 5 फरवरी को आत्मसमर्पण करेंगे । वरिष्ठ वकील मनीष वशिष्ठ पीठ के समक्ष सेंगर के लिए पेश हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें 4 फरवरी को सर्जरी के लिए नियुक्ति दी गई थी । इससे पहले, सेंगर को 24 जनवरी को मोतियाबिंद की सर्जरी करवानी थी , लेकिन उन्होंने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था क्योंकि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर 30 जनवरी तक उपलब्ध नहीं था। उन्हें 23 जनवरी को अंतरिम जमानत दी गई थी।
उन्हें पहली बार 20 दिसंबर 2024 को विभिन्न बीमारियों के मद्देनजर मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार करने के बाद उन्होंने जनवरी में आत्मसमर्पण कर दिया था।सेंगर उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह नाबालिग पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भी 10 साल जेल की सजा काट रहा है। 4 जून 2017 को हिरासत में मौत की पीड़िता की नाबालिग बेटी को नौकरी दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर अपीलकर्ता कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले जाया गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
वह 13 अप्रैल 2018 से हिरासत में है। सेंगर को अन्य आरोपियों के साथ 2018 में तीस हजारी कोर्ट ने दोषी ठहराया था। उनकी दोनों अपीलें दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित हैं।सेंगर के खिलाफ मामले 2018 में पुलिस स्टेशन माखी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआईआर से निकले हैं, जिनका फैसला तीस हजारी कोर्ट के सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) ने किया था । (एएनआई)
Tags:    

Similar News

-->