दिल्ली HC ने बेटे-बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दंगों के आरोपियों को अंतरिम जमानत दी

Update: 2022-12-21 08:12 GMT
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों के एक आरोपी को अपने बेटे और बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। याचिकाकर्ता दयालपुर थाने में 2020 में दर्ज एक मामले में आरोपी है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने आरोपी इब्राहिम को 25 दिसंबर 2022 से 10 जनवरी 2023 तक अपने बेटे और बेटी के विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए जमानत दी।
पीठ ने उन्हें 10 जनवरी को शाम पांच बजे जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
पीठ ने उन्हें अपना मोबाइल फोन चालू रखने और दिल्ली-एनसीआर में ही रहने का भी निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अधिवक्ता सलीम खान के माध्यम से याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता दंगा करने, गैरकानूनी रूप से जमा होने, चोट पहुंचाने, दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के मामले में आरोपी है।
वह 30 मार्च, 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें विवाह पूर्व समारोहों में शामिल होने के लिए नवंबर 2022 में 4 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी।
दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की है। मामला 21 जनवरी, 2023 को चार्ज पर बहस सुनने के लिए सूचीबद्ध है।
विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि विवाह के तथ्य को सत्यापित किया गया है। विवाह 4 और 6 जनवरी 2023 को हैं।
यह मामला फरवरी 2020 में कई हिस्सों में भड़की हिंसा के बाद पूर्वोत्तर दिल्ली में दर्ज दंगों के मामलों में से एक है। (एएनआई)
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