दिल्ली HC ने तिहाड़ जेल में औचक निरीक्षण का निर्देश दिया; बंदियों को परोसे जाने वाले खाने की रिपोर्ट मांगी

Update: 2023-05-12 05:54 GMT
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक समिति का गठन किया और तिहाड़ जेल में कैंटीन और बैठक क्षेत्र में भोजन और स्वच्छता की स्थिति की जांच के लिए औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने कमेटी से रिपोर्ट भी मांगी है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने समिति को यह जांच करने का निर्देश दिया कि एक दिन में कैदियों को नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में क्या भोजन दिया जा रहा है और एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें।
पीठ ने तिहाड़ जेल से भी जवाब मांगा है और मामले को 20 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और एक अन्य महिला कैदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह निर्देश दिया।
याचिका में प्रतिवादी के रूप में जेल नंबर 6 के अधीक्षक का उल्लेख किया गया है। इसने जेल अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगा है कि जेल में सभी कैदियों को उचित भोजन उपलब्ध कराया जाए।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। नतीजतन, कैदियों का शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।
अधिवक्ता आदित एस पुजारी ने तर्क दिया कि जेल की कैंटीन में इन दिनों फल नहीं आ रहे हैं। एक बार कैदियों को उनके कक्षों में बंद कर दिया जाता है, तो शाम को कोई भोजन नहीं होता है।
हालांकि, जेल अधीक्षक के वकील ने इन दलीलों का विरोध किया और कहा कि पिछले महीने एक न्यायाधीश के निरीक्षण में यह पाया गया कि सभी नियमों का पालन किया जा रहा है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कमेटी को औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। तीन सदस्यीय समिति में अधिवक्ता अदित एस पुजारी भी शामिल होंगे। (एएनआई)
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