दिल्ली HC ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को विमानन सुरक्षा बढ़ाने संबंधी याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

Update: 2025-02-19 17:02 GMT
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को यात्री सुरक्षा के मुद्दों पर चिंता जताने वाले एक अभ्यावेदन का समाधान करने और भारत में यात्री सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश दिया । न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने संबंधित मंत्रालय और भारत संघ के सक्षम प्राधिकारियों को मई , 2024 में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया । याचिकाकर्ता, एयरलाइन उपयोगकर्ता अधिकार और शिकायत निवारण फोरम नामक एक पंजीकृत सोसायटी, केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाने और सख्त नियामक निरीक्षण तंत्र बनाए रखने के निर्देश चाहती है। जोस अब्राहम एंड एसोसिएट्स के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मौजूदा नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नियमों का पालन करने में कम पड़ती हैं  | याचिका में कहा गया है कि मौजूदा विनियामक तंत्र खतरनाक वस्तुओं के प्रबंधन में व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित नहीं करते हैं, जिससे संभावित आतंकवादी हमलों सहित घटनाओं की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, अगर सख्त उपाय लागू नहीं किए जाते हैं।
25.1.2023 को नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं में संशोधन ICAO दस्तावेज़ का खंडन करता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय रूपरेखा, उद्योग मानकों और एक समर्पित विनियामक नियंत्रण बोर्ड का अभाव है। इसके अलावा, मौजूदा विमान (खतरनाक वस्तुओं की ढुलाई) नियम, 2003, ICAO आवश्यकताओं के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों के साथ असंगत हैं, याचिका में कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि "खतरनाक वस्तुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्वीकृति" से संबंधित संशोधन योग्यता-आधारित कार्यों, एक एकीकृत रूपरेखा, हितधारक जिम्मेदारियों, नौकरी की भूमिकाओं, कार्य-विशिष्ट प्रशिक्षण के स्तर और गहराई, पात्रता मानदंड, मानकीकृत मूल्यांकन और प्रशिक्षण और सलाहकार क्षमताओं में अनुभवी उद्योग पेशेवरों और दिग्गजों पर प्रतिबंधों को परिभाषित करने में विफल रहता है।
भारत की नागरिक उड्डयन आवश्यकताएँ ICAO और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। महत्वपूर्ण सुरक्षा आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक सुसंगत ढांचे की कमी है, जिसके कारण योग्यता-आधारित प्रशिक्षण और मूल्यांकन (सीबीटीए) की कमी हो गई है। याचिका में कहा गया है कि यह बेमेल विमानन क्षेत्र के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों से समझौता करता है । (एएनआई)
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