Delhi HC ने केंद्र से कमल नाथ के खिलाफ याचिका पर दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

Update: 2024-09-27 18:29 GMT
New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा दायर याचिका पर दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा । सिरसा ने 2022 में एक याचिका दायर कर 1984 के सिख विरोधी दंगों के संबंध में कांग्रेस नेता कमल नाथ की भूमिका की आगे की जांच और पता लगाने के निर्देश देने की मांग की थी।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने अतिरिक्त स्थायी वकील नादिता राव की दलीलें सुनीं, जिन्होंने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगते हैं।यह भी प्रस्तुत किया गया कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।
याचिकाकर्ता मनजिंदर सिंह सिरसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने ढाई साल में स्टेटस फाइल नहीं किया है। हम दंगा पीड़ितों के लिए न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?दलीलें सुनने के बाद जस्टिस ओहरी ने दो हफ्ते का समय देते हुए एसआईटी के जांच अधिकारी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा।मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। संसद मार्ग थाने में 1984 में एफआईआर दर्ज की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गुरबख्श सिंह पेश हुए। उन्होंने बताया कि याचिका 2022 में दाखिल की गई थी। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। तब से सरकार बार-बार समय मांग रही है।उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला गुरुद्वारा रकाबगंज परिसर के पास दो सिखों की हत्या से जुड़ा है। हमने याचिका दायर कर जांच के लिए निर्देश देने और कांग्रेस नेता कमल नाथ की भूमिका का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। (एएनआई)
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