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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली में शराब को लेकर सरकार और उपराज्यपाल आमने-सामने हैं। इसी बीच सरकारी एजेंसियों ने शराब परमिट के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया है ताकि वे 1 सितंबर तक खुदरा स्टोर खोल सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू होने तक पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया है। एक अधिकारी ने कहा, 'एल-6 विक्रेताओं के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं और उनकी जांच की जाएगी।'

हालांकि अधिकारी ने आबकारी विभाग को मिले आवेदनों की संख्या नहीं बताई। L-6 दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित एक रिटेल स्टोर को दिया जाने वाला लाइसेंस है। शराब की दुकानों को चलाने वाली दिल्ली सरकार की चार एजेंसियां- दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड हैं।
आबकारी विभाग ने तीन अगस्त को चार एजेंसियों को शराब के ठेके खोलने के नियम और शर्तों की जानकारी दी थी। नई नीति लागू करने के करीब नौ महीने बाद एक सितंबर से दिल्ली सरकार पुरानी आबकारी व्यवस्था की तरफ लौट रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की है, जिससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है।
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