दिल्ली न्यूज़ स्पेशल: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 31 मार्च को समाप्त हो रहे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को दो महीने बढ़ाकर 31 मई 2022 तक कर दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह घोषणा की और कहा कि यह लोगों के लिए अपने लर्निंग लाइसेंस को नवीनीकृत कराने का अंतिम अवसर है। गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि जिन लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक समाप्त होने जा रही है, उन्हें 2 महीने यानी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम अवसर है। उन्होंने इस संबंध में अपने विभाग द्वारा जारी आदेश की एक तस्वीर भी संलग्न की। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशा-निर्देशों अनुसार लाइसेंस से संबंधित परीक्षाओं को निलंबित कर दिया गया था।