दिल्ली आबकारी मामला: अदालत ने व्यवसायी सरथ पी रेड्डी को ईडी का गवाह बनने की अनुमति दी
नई दिल्ली (एएनआई): राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद के व्यवसायी पी सरथ रेड्डी को एक कथित आबकारी नीति मामले में ईडी के लिए सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने गुरुवार को रेड्डी को क्षमादान देते हुए मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी।
सरथ पी रेड्डी को हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत दी थी। ईडी ने पहले अदालत में कहा था कि रेड्डी हैदराबाद स्थित अरबिंदो फार्मा कंपनी के प्रमुख हैं और शराब के कारोबार में लगे हुए हैं।
सरथ रेड्डी के खिलाफ बहस करते हुए, ईडी ने पहले कहा था कि यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि, उन्होंने विभिन्न व्यापार मालिकों और राजनेताओं के साथ सक्रिय रूप से योजना बनाई और साजिश रची और दिल्ली आबकारी नीति, 2021-22 में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अनुचित बाजार प्रथाओं में लिप्त रहे। आवेदक ने दिल्ली आबकारी नीति के उद्देश्यों के स्पष्ट उल्लंघन में कार्टेलाइजेशन के माध्यम से काफी बाजार हिस्सेदारी को नियंत्रित करने के लिए एक सांठगांठ का नेतृत्व किया।
इससे पहले दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा सीबीआई मामले में गवाह बने थे। अर्जी दाखिल करते हुए अरोड़ा ने कहा, "मैं मामले के बारे में स्वेच्छा से सही खुलासा करने के लिए तैयार हूं और मामले में एक अनुमोदक बनना चाहता हूं" (एएनआई)।