Delhi court ने मुंबई भाजपा नेता के मानहानि मुकदमे में यूट्यूबर ध्रुव राठी और अन्य को समन जारी किया
New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर यूट्यूबर ध्रुव राठी और अन्य को समन जारी किया है। सुरेश करमशी नखुआ ने कथित तौर पर उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल के रूप में संदर्भित किया है। जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई, 2024 को पारित एक आदेश में ध्रुव राठी और सोशल मीडिया बिचौलियों को 06.08.2024 के लिए मुकदमे का समन और सीपीसी के नियम 1 और 2 के तहत आवेदन का नोटिस जारी किया। इस मामले में वादी की ओर से अधिवक्ता राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए। 07.07.2024को मुकदमे के अनुसार, ध्रुव राठी ने अपने YouTube चैनल से "माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी" शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया। उक्त मामला दर्ज होने की तिथि तक उक्त वीडियो को 2,41,85,609 बार देखा गया तथा 2.3 मिलियन से अधिक लाइक मिले, जो हर मिनट बढ़ रहा है।
वादी सुरेश करमशी नखुआ ने कहा कि ध्रुव राठी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर अंकित जैन, सुरेश नखुआ और तजिंदर बग्गा जैसे हिंसक और अपमानजनक ट्रोल की मेजबानी की थी। विचाराधीन वीडियो को 24 मिलियन से अधिक बार देखा गया और 2.3 मिलियन से अधिक लाइक मिले, एक संख्या जो हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। मुकदमे में आगे कहा गया है कि चूंकि उपरोक्त वीडियो में हिंसक प्रवृत्तियों को बिना किसी तुक या कारण के वादी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री वादी के अनुयायियों में से एक हैं, यह स्पष्ट है कि उक्त वीडियो में आम लोगों के अनुमान में वादी को नीचे लाने की प्रवृत्ति है।
वादी ने यह भी कहा कि ध्रुव, जो एक अत्यधिक उत्तेजक और आग लगाने वाले वीडियो में, जो डिजिटल प्लेटफार्मों पर जंगल की आग की तरह फैल गया, ने वादी के खिलाफ साहसिक और निराधार दावे किए। ध्रुव राठी द्वारा वीडियो में दिए गए अपमानजनक बयानों के परिणामस्वरूप वादी की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है। मुकदमे में कहा गया है कि ध्रुव राठी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के कारण वादी की व्यापक निंदा और उपहास हुआ है, जिससे उसके निजी और पेशेवर जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंची है। (एएनआई)