Delhi Court ने सांसद राशिद इंजीनियर को संसद में शपथ लेने के लिए 2 घंटे की हिरासत पैरोल दी
New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें राशिद इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है, को 5 जुलाई को संसद सदस्य (एमपी) के रूप में शपथ लेने के लिए दो घंटे की कस्टडी पैरोल दी। राशिद हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराकर बारामुल्ला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। उन्होंने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल मांगी है। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने कुछ शर्तों के अधीन राशिद इंजीनियर को कस्टडी पैरोल दी । न्यायाधीश ने कहा, "कस्टडी पैरोल 2 घंटे या कार्यवाही के समापन तक, जो भी बाद में हो, के लिए दी जाती है। इस अवधि में यात्रा का समय शामिल नहीं है।" उन्होंने कहा, "पहचान पत्र दिखाने पर पति-पत्नी और बच्चों को शपथ लेने और शपथ लेने के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। " न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि इंजीनियर राशिद न तो फोन का उपयोग कर सकते हैं और न ही संबंधित अधिकारियों के अलावा किसी से बातचीत कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि वह किसी भी मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। साथ ही इंजीनियर राशिद के परिवार के सदस्यों को समारोह की तस्वीरें लेने या उन्हें पोस्ट करने की अनुमति नहीं है। इससे पहले सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राशिद इंजीनियर को संसद में 5 जुलाई को शपथ लेने की अनुमति देने के लिए अपनी सहमति दे दी थी । हालांकि, एनआईए के वकील ने अदालत में कहा कि सहमति कुछ शर्तों के अधीन होनी चाहिए, जिसमें मीडिया से बातचीत न करना भी शामिल है। एनआईए के वकील ने 5 से 7 जुलाई के बीच तीन तारीखों का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राशिद इंजीनियर इनमें से किसी भी तारीख को शपथ ले सकते हैं । बचाव पक्ष के वकील विख्यात ओबेरॉय ने कहा कि 5 जुलाई ठीक है, क्योंकि 6 और 7 जुलाई को छुट्टी है। उनके वकील ने अदालत से राशिद को अपना पहचान पत्र और सीजीएचएस कार्ड तैयार करने और प्रक्रिया जारी रहने पर बैंक खाता खोलने की अनुमति देने का भी आग्रह किया। वकील ने अदालत से राशिद के परिवार के सदस्यों को शपथ ग्रहण के समय मौजूद रहने की अनुमति देने का भी आग्रह किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में राशिद पिछले पांच साल से हिरासत में है। (एएनआई)