DEHLI: दिल्ली की अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी

Update: 2024-07-07 02:29 GMT

दिल्ली Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत दस दिनों के लिए बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद कुमार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष वर्चुअली पेश किया गया। अब उन्हें 16 जुलाई को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह मामला मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है, जिन्होंने दावा किया था कि कुमार ने 13 मई को सीएम आवास पर उनके साथ मारपीट की थी। मालीवाल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 354बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 341 (गलत तरीके से रोकने की सजा), 506 (आपराधिक धमकी की सजा), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

कुमार ने मालीवाल Kumar said Maliwal पर अनधिकृत प्रवेश और धमकी का आरोप लगाते हुए जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोपों के पीछे संभावित राजनीतिक मकसद का संकेत दिया गया, हालांकि उन्होंने जांच में शामिल होने की इच्छा भी जताई। कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को सिविल लाइंस के फ्लैगस्टाफ रोड स्थित केजरीवाल के आवास से हिरासत में लिया था। शाम को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई चल रही थी। वह 31 मई से न्यायिक हिरासत में हैं।

कुमार ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट Trial Courtमें दो जमानत याचिकाएं दायर की थीं। उनकी पहली जमानत याचिका 27 मई को खारिज कर दी गई थी, जबकि दूसरी याचिका 7 जून को खारिज कर दी गई थी। अदालत ने कुमार के खिलाफ गंभीर आरोपों को देखते हुए यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि इससे लोगों के मन में डर पैदा होता है, क्योंकि यह घटना ऐसी जगह हुई जहां न केवल उनके राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्य सीएम से मिल सकते थे, बल्कि आम लोग भी अपनी शिकायतों के संबंध में उनसे मिल सकते थे।कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका भी दायर की है, जिस पर नोटिस जारी किया जा चुका है और अभी यह लंबित है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी है।

Tags:    

Similar News

-->