Delhi Court ने कोयला घोटाला मामले में ED का आरोपपत्र किया खारिज, पाया "पर्याप्त सामग्री नहीं"

Update: 2024-12-25 10:18 GMT
New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने कोयला घोटाला मामले में आधुनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसके दो निदेशकों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा दायर आरोप पत्र / अभियोजन शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है । विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने 23 दिसंबर को पारित एक आदेश में कहा कि प्रस्तुत सामग्री के आधार पर पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का कोई अपराध स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए, धन शोधन अपराध का संज्ञान लेने और शिकायत के साथ आगे बढ़ने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अपराध की आय हासिल करने या अनुचित लाभ का अनुमान लगाने का प्रयास मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ईडी के मुताबिक , आरोपियों के परिवार के सदस्यों और समूह की कंपनियों ने कोयला ब्लॉक के आवंटन से अनुचित लाभ की आशंका में शेयर पूंजी के रूप में एसीएल में 50.37 करोड़ रुपये का निवेश किया था। ईडी ने दावा किया कि यह निवेश सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए अनुसूचित अपराध से जुड़ी आपराधिक गतिविधि की आशंका में किया गया था ।
हालांकि, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ईडी के बयानों के अनुसार, प्रत्याशित लाभ अभी तक नहीं मिले हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि अपराध की आय प्राप्त करने के मात्र प्रयास या ऐसे लाभों की प्रत्याशा को मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस स्तर पर अपराध की आय अस्तित्व में नहीं थी। न्यायाधीश ने बताया कि पूंजी का निवेश कथित अपराध में कथित साजिश से पहले ही हो चुका था। इसके अतिरिक्त, अदालत ने
नोट किया कि कोयला ब्लॉक आवंटन के कारण सीधे कोई निवेश नहीं किया गया था, और ब्लॉक के आवंटन के आसन्न होने के बाद भी निवेश जारी रहा।
न्यायाधीश ने आगे जोर दिया कि परिवार और समूह की कंपनियों ने कोयला ब्लॉक आवंटन से पहले ही आंशिक निवेश कर दिया था, और इन निवेशों को पीएमएलए के तहत अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि अकेले कोयला ब्लॉक आवंटन को अपराध की आय के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
आरोपियों को पहले कोयला ब्लॉक आवंटन में साजिश और धोखाधड़ी के लिए संबंधित सीबीआई मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी चार साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी थी। (एएनआई)
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