Delhi की एक अदालत ने बार में अश्लील डांस करने के आरोप में सात महिलाओं को बरी कर दिया
New Delhi: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने हाल ही में पहाड़ गंज के एक बार में छोटे कपड़े पहनकर अश्लील डांस करने की आरोपी सात महिलाओं को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने बार के मैनेजर को भी बरी कर दिया है।
आरोप है कि आरोपी बार में अश्लील डांस कर रहे थे जिससे बार में मौजूद लोगों को परेशानी हो रही थी। 2024 में पहाड़ गंज थाने में मामला दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नीतू शर्मा ने रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद सात महिलाओं और मैनेजर को बरी कर दिया। सीजेएम शर्मा ने 4 फरवरी के फैसले में कहा, "यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि कोई अपराध किया गया था या आरोपी किसी अपराध में शामिल थे जैसा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया था। तदनुसार, आरोपी व्यक्तियों को वर्तमान मामले में अपराधों से बरी किया जाता है।" अदालत ने कहा कि न तो छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध है और न ही गानों पर नाचना दंडनीय है, चाहे ऐसा नृत्य सार्वजनिक रूप से किया गया हो। यह केवल तभी दंडनीय है जब नृत्य नर्तक के अलावा किसी अन्य के लिए कष्टप्रद हो।
अभियोजन पक्ष ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) धर्मेंद्र की गवाही पर भरोसा किया था। उन्होंने दावा किया कि वह गश्त ड्यूटी पर थे और जब उन्होंने बार में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां छोटे कपड़े पहने हुए अश्लील गानों पर नाच रही थीं।अदालत ने कहा, "एसआई धर्मेंद्र ने कहीं भी यह दावा नहीं किया कि नृत्य किसी अन्य व्यक्ति को परेशान कर रहा था। अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने दिनेश और ध्रुव से पूछताछ की। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे मौज-मस्ती करने गए थे और उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था, अदालत ने नोट किया।
राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने गवाह से जिरह की, लेकिन उन्होंने सब कुछ नकार दिया। अभियोजन पक्ष यह बताने में सक्षम नहीं है कि ये गवाह झूठी गवाही क्यों देंगे, अदालत ने कहा। अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट है कि पुलिस ने एक कहानी गढ़ी, लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिला। ऐसी परिस्थितियों में, भले ही हम एसआई धर्मेंद्र के दावे को स्वीकार कर लें, लेकिन इससे अपराध की सामग्री स्थापित नहीं होगी।"अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि सबसे पहले आरोपियों ने एक अश्लील कृत्य किया, जिससे जनता को परेशानी हुई और दूसरा यह कि सीसीटीवी सिस्टम न लगाकर अधिसूचना का उल्लंघन किया गया। आईपीसी की धारा 294 अश्लील कृत्य के लिए दंड देती है अदालत ने कहा कि प्रावधान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कृत्य करता है और इससे दूसरे को परेशानी होती है, तो उसे दंडित किया जाएगा।अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है कि अधिसूचना कभी प्रकाशित हुई थी या अभियुक्त को संबंधित एसीपी द्वारा जारी किए गए उक्त आदेश की वास्तविक जानकारी थी।
अभियोजन पक्ष किसी समाचार पत्र आदि की प्रति भी पेश करने में विफल रहा है जिसमें ऐसा आदेश प्रकाशित हुआ हो। अभियोजन पक्ष समाचार पत्र का नाम और संबंधित आदेश के प्रकाशन की तारीख का उल्लेख करने में भी विफल रहा। अदालत ने कहा कि इसने एसीपी के आदेश में उल्लिखित किसी भी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाए गए उक्त आदेश की कोई तस्वीर भी पेश नहीं की है।अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 3 मार्च, 2024 को लगभग 12:30 बजे, जैक्स बार एंड लाइव म्यूजिक, इंपीरियल सिनेमा राजगुरु रोड के सामने, पुलिस स्टेशन पहाड़ गंज के क्षेत्र में, अभियुक्तों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए बार में एक अश्लील कृत्य यानी अश्लील नृत्य किया, जिससे बार में मौजूद लोगों को परेशानी हुई और इस तरह अभियुक्तों ने धारा 294 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि आरोपी संदीप वर्मा उक्त बार का प्रबंधक/केयर टेकर होने के नाते उक्त बार में स्थापित सीसीटीवी कैमरे को ठीक से चालू नहीं रख पाया, जो कि एसीपी, पहाड़ गंज, दिल्ली द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी एसीपी के 09.02.2024 के आदेश का उल्लंघन है और उसने सरकार द्वारा जारी लाइसेंस के उचित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और इस तरह उसने आईपीसी की धारा 188 और डीपी अधिनियम 28/112 के तहत दंडनीय अपराध किया। (एएनआई)