Delhi CM हमला मामला: अदालत ने आरोपों पर दलीलें सुनने के लिए मामला सूचीबद्ध किया
New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला मामले में आरोप तय करने के लिए दलीलें सुनने के लिए सुनवाई शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों, सकारिया राजेश भाई खिमजी और सैयद तहसीन रज़ा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान (एएसजे) ने आरोपों पर बहस सुनने के लिए मामले को 22 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। 1 नवंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने संज्ञान लेने के बाद मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सत्र न्यायालय को भेज दिया। अगस्त में अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर कथित हमले के बाद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी ।
दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र आदि की धाराएं लगाई थीं। सकारिया राजेश भाई खिमजी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप खत्री, अधिवक्ता साहिल के साथ उपस्थित हुए ।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) प्रदीप राणा दिल्ली राज्य के वकील कार्तिक गद्दी (शारीरिक रूप से) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश हुए।
18 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने आरोपी सकारिया राजेश भाई खिमजी और सैयद तहसीन रजा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया ।
दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान ले लिया है ।
अगस्त में अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर कथित हमले के बाद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी ।
दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में सकारिया राजेश भाई खिमजी को गिरफ्तार कर लिया है । सकारिया राजेश खिमजी मूल रूप से राजकोट, गुजरात के रहने वाले हैं। जाँच के दौरान उनके दोस्त सैयद तहसीन रज़ा को भी गिरफ्तार किया गया।